दिल्ली पुलिस अगर किसी अपराधी, दंगाई या आतंकवादी को गिरफ़्तार करती थी तो Chargesheet कोर्ट में दायर करने के लिए दिल्ली सरकार की पर्मिशन अनिवार्य थी, दिल्ली सरकार जानबूझकर बड़े केस में पर्मिशन नहीं देती थी जिस कारण समय पर चार्जशीट दायर न होने के कारण आरोपी को बेल मिल जाता था।
पिछले साल हुए दिल्ली दंगे में पकड़े गए ज़्यादातर दंगाईयों के ख़िलाफ़ केजरीवाल सरकार के पर्मिशन न मिलने के कारण पुलीस चार्जशीट दायर नहीं कर पायी है और दंगाईयों को बेल मिल रही है, आप समझ सकते है केजरी के द्वारा किसी धर्मविशेष को इसमें फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है।
GNCTD amendment Bill पास होने के बाद अब केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं कर पाएगी, अब दिल्ली पुलिस को गुंडे, आतंकवादी और दंगाईयों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर करने के लिए केजरीवाल सरकार से पर्मिशन नहीं लेनी पड़ेगी।