Kulbhusan Jadhav ki fansi per ICJ ne rok lagayee***
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान में सुनाई गई फांसी पर इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) ने स्टे लगा दिया है। नीदरलैंड्स के हेग शहर स्थित इंटरनैशनल कोर्ट 15 मई को जब खुलेगा तो कुलभूषण जाधव के केस में भारत की पैरवी अंतरराष्ट्रीय कानूनों की तामील की दिशा में एक नया इतिहास बनाएगी। भारत की ओर से हरीश साल्वे जाधव के केस पर बहस करेंगे। उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान, दोनों ही इस मामले पर अपनी दलीलें इंटरनैशनल कोर्ट के सामने रखेंगे।
माना जा रहा है कि आईसीजे में भारत ने इतनी चतुराई से कानूनी पहल को अंजाम दिया, जिससे पाकिस्तान समेत हर कोई हैरान है। भारत की मांग पर आईसीजे ने जो 'अल्पकालिक कदम' उठाने के आदेश दिए हैं, उसमें जाधव की फांसी पर रोक भी शामिल है। पाकिस्तान 19 मई से पहले जाधव को फांसी नहीं दे सकता। मौत की सजा को वापस लिया नहीं जा सकता, लेकिन आईसीजे का यह फैसला जाधव और भारत को राहत की कुछ सांसें जरूर दे सकता है।