Bhartiya Kanoon's Album: Wall Photos

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केरला उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी करते हुए यह कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करें कि किन्नरों तक सारी सुख सुविधा बिना किसी मूल्य के पहुंचाई जाए। जिला प्राधिकरण किन्नरों को लिंग पहचान पत्र एवं राशन कार्ड मुहैया करवाएं। भारत में आर्टिकल 21 के तहत देश का संविधान हर नागरिक को लिंग के आधार पर भेदभाव किए बगैर स्वतंत्र रूप से जीने की आजादी देता है इसलिए भारत के किसी भी नागरिक से लिंग,जाति, भाषा, रंग या वित्तीय स्थिति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी है। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के संविधान का सम्मान करें और हर तबके के लोग को सामान्य नजरिए से देखें।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस