माननीय पटना हाईकोर्ट ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि किशोर अपराधियों की जमानत की अपील सिर्फ विशेष अदालत जिसे राज्य सरकार ने चिल्ड्रंस कोर्ट का दर्जा दे रखा है वही से उनकी जमानत हो सकती है। उनका मुकदमा या जमानत की अर्जी किसी सत्र न्यायालय से नहीं दी जा सकती। इससे सत्र न्यायालय में मुकदमेबाजी का सिलसिला भी कम होगा और वे न्यायालय अपने नियमित अदालती मुकदमों में ध्यान दे सकेंगे।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस