Bhartiya Kanoon's Album: Wall Photos

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माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करते हुए यह कहां है की पतंजलि कंपनी अपनी नई प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली औषधि का नाम कोरोनिल नहीं रख सकती क्योंकि यह नाम 1993 में ही चेन्नई की एक रसायनिक कंपनी ने रख लिया था। पतंजलि कंपनी अपनी औषधि की विपणन कोई और नाम रख के कर सकती है।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस