माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के विद्यालयों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है की राज्य के कोई भी विद्यालय किसी भी अभिभावक पर पूरी फीस देने का दबाव करेंगे तो उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय के पूर्व नियमों के अनुसार विद्यालय अभिभावकों से वर्तमान समय में सिर्फ 35% ट्यूशन फीस ही लेंगे और बाकी के बकाया फीस कोरोना काल खत्म होने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी और सारे विद्यालय खुल जाएंगे तब ली जाएगी। फिलहाल अभिभावकों को 31 अगस्त तक अपने बच्चों की 35% फीस विद्यालयों को जमा करने के लिए कहा गया है।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस