चम्बल संभाग की कमिश्नर श्रीमती रेनू तिवारी ने अपने पत्र के माध्यम से चम्बल संभाग के तीनों जिलों के मुरैना, भिण्ड और श्योपुर के कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु उपरांत मृत शरीर का अंतिम संस्कार मृत स्थान के शहर, शहर की सीमा में किया जाने के निर्देश दिये है। जिसमें उन्होंने बताया कि मृत शरीर से होने वाले संक्रमण को रोका जा सके। किसी भी स्थिति में मृत शरीर को अन्यत्र जिले, गृह जिले, शहरी सीमा जहां संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बाहर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाये।
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