हां, अगर आपका लीज डीड 12 महीने से अधिक का है, तो इसे पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। अगर यह अवधि 12 महीने से कम है, तो अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बेहतर होगा इसे पंजीकृत करवा लें। आप इसका उपयोग पासपोर्ट वेरिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन आदि में अपना पता साबित करने के लिए कर सकते हैं।