माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्देश जारी किए कि राज्य के सारे विद्यालय कोरोना काल में भी ट्यूशन फीस चार्ज कर सकते हैं भले ही वे विद्यालय ऑनलाइन क्लास प्रदान करें या ना करें। अभिभावक के घर की हालत सामान्य नहीं है तो वे एक प्रार्थना पत्र वित्तीय हालात के प्रमाण के साथ विद्यालय प्राधिकारी को जमा करें। उसे देखने के बाद विद्यालय फीस में रियायत या साल की पूरी फीस माफ भी कर सकते हैं।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस