माननीय उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि जो कोरोनावायरस के मरीज आर्थिक परेशानी के कारण निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए एक नियम पारित किया जाए कि वह निजी अस्पताल भी इस आपदा के समय में उचित मूल्य ले ताकि हर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले। स्वास्थ्य इलाज की लागत किसी के चिकित्सा के देखभाल के लिए निवारक ना बने और कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य संस्थान से दूर ना रहे इसलिए यह बेहद आवश्यक है की सरकार तुरंत ही इस पर नियम पारित करें।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस