माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी सरकार को यह निर्देश देते हुए कहा है की अनलॉक टू में शारीरिक दूरी पालन ना करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई करें। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे निवासी कोरोनावायरस के खतरे को भूलकर स्वतंत्र रूप से आपस में मिलना जुलना कर रहे हैं और यह कार्य बिना मास्क पहने और बिना शारीरिक दूरी का पालन करते हुए किया जा रहा है। माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए कि लोग अगर सरकारी नियमों का पालन ना करें तो उन पर तुरंत कार्रवाई कर भारी जुर्माना एवं कारावास की कार्रवाई करें।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस