माननीय बंबई उच्च न्यायालय ने केंद्र एवं राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि वे एक उचित क्रिया विधि का रास्ता निकालें ताकि जो भी व्यक्ति कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं उनके नाम जाहिर करें। ताकि बाकी व्यक्ति जो भी इन कोरोनावायरस मरीजों के संपर्क में आए हैं वह भी सजग हो जाएं और अपनी स्वास्थ्य की जांच करा कर निश्चिंत हो जाएं। मरीजों के नाम छुपाए रखने से दूसरे व्यक्तियों का जीने का अधिकार जो उन्हें भारत के संविधान आर्टिकल 21 के तहत मिलता है उसकी अवहेलना है।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस