Bhartiya Kanoon's Album: Wall Photos

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माननीय उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में यह निर्णय लेते हुए आज कहा है की दिव्यांग विद्यार्थियों को भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के सामान कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में 5% की जगह 10% तक प्रवेश परीक्षा की अंको में रियायत मिलनी चाहिए।
- सिंघानिया एवं कंपनी एलएलपी, मुंबई ऑफिस